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मुरम का अवैध उत्खनन पर दिलीप बिल्डकॉन पर 64 लाख का जुर्माना



बैतूल । प्रदेश की चर्चित दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी पर बैतूल अपर कलेक्टर कोर्ट ने मुरम के अवैध उत्खनन मामले में 64 लाख 33 हजार रुपए का जुर्माना किया है। कंपनी ने परासिया टू-लेन रोड निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर मुरम का अवैध उत्खनन किया था। कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर तत्कालीन खनिज निरीक्षक देवेंद्र पटले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।

एडीएम के आदेशानुसार खमालपुर निवासी सम्मू पिता रम्मू ने जनवरी 2015 में तत्कालीन खनिज निरीक्षक देवेंद्र पटले को सूचना दी थी कि खसरा नंबर 19 पर स्थित 1.126 हेक्टेयर जमीन पर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया है। खनिज निरीक्षक ने जांच में पाया कि यहां 4289 घनमीटर मुरम खनिज का अवैध उत्खनन किया गया है। मौका पंचनामा, मौके का नजरी नक्शा तथा भूस्वामी के बयान लेने के बाद अनावेदक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के खिलाफ खनिज विभाग ने मप्र गौण खनिज नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अवैध रूप से उत्खनित खनिज की रायल्टी 2 लाख, 14 हजार, 430 रुपए, बाजार मूल्य 10 लाख, 72 हजार रुपए पाते हुए रायल्टी का 20 गुना 42 लाख 89 हजार और बाजार मूल्य का 10 गुना 1 करोड़ 7 लाख 22 हजार जुर्माना प्रस्तावित किया था। निरीक्षक ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कोर्ट में इस तरह के प्रमाण पेश किए, जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि अवैध उत्खनन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने ही किया है। लेकिन न्यायालय ने पाया कि कंपनी दिलीप बिल्डकॉन द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है। इस पर कंपनी के खिलाफ रायल्टी राशि 2 लाख 14 हजार  की 30 गुना राशि 64 लाख 33 हजार का जुर्माना लगाया है।

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