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चेक बाउंस मामले में छः माह की सजा चैबीस हजार रूपए जुर्माना

चेक बाउंस मामले में छः माह की सजा 24000 रूपए जुर्माना

अनूपपुर/ प्रदीप मिश्रा - 8770089979

एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका क्रमांक 1047/2011 जो कि मेसर्स न्यूरल सिस्टम .जी0 डी0 काम्प्लेक्स थाना बुढार, प्रोपा0 विवेक पाण्डेय परिवादी  -ः के द्वारा अभियुक्त रूपेन्द्र सोधिया आत्मज रधुनंन्दन प्रसाद सोंधिया थाना तह0 सोहागपुर जिला शहडोल के विरूघ्ध धारा 138  परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत परिवादी द्वारा वाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढार श्रीमान एस0 के0 विश्वकर्मा जी की अदालत में प्रस्तुत किया गया था । संक्षेप में कहानी इस प्रकार थी कि, परिवादी न्यूरल सिस्टम के नाम से कोतमा रोड जी0डी0काम्प्लेक्स बुढ़ार में कम्प्यूटर क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है एवं अभियुक्त कम्प्यूटर क्लीनिक के नाम से शहडोल में कम्प्यूटर क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है। और अभियुक्त परिवादी की दूकान से नगद एवं उधार का सामान क्रय करता था । उक्त परिप्रेक्ष्य में  दिनांक 30/11/2010 को अभियुक्त ने परिवादी की दूकान से सामग्री खरीदा और हिसाब किताब कर 15720/- का चेक अपने बेंक स्टेट बेंक के खाता क्रमांक 31277317762 का अपने हस्ताक्षर कर बेंक से भुगतान के लिए दिया था । परिवादी द्वारा उक्त चेक 11/03/2011 को बेंक से भुगतान के लिए लगाया गया था, जो कि बेंक से अनादरित होकर  दिनांक 20/05/2011 को बेंक द्वारा परिवादी को वापस कर दिया गया था जिस पर परिवादी ने वादी से अपनी रकम वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। उक्त वाद में अभियुक्त ने अपने आप को निदोष व्यक्त करते हुए रंजिशन झूठा फंसाए जाने की बात कही थी,  किन्तु कोई बचाव साक्ष्य पेस नही किया था । उक्त प्रकरण का निराकरण विद्वान न्यायाधीस श्रीमान एस0 के0 विश्वकर्मा जी ने अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में अभियुक्त रूपेन्द्र सोंधिया को 06 माह के कठिन कारावास से दंडित किया गया है, तथा परिवादी विवेक पाण्डेय न्यूरल सिस्टम बुढ़ार को 24517/- चैबिस हजार पांच सौ सत्रह रूपये प्रतिकर के रूप में अपील की अवधि के पश्चात अदा करने का आदेश दिया है। उपरोक्त प्रकरण में परिवादी की आर से पैरवी  श्री अधिवक्ता श्री जयकांत मिश्रा ने किया ।

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