एक मार्च की शाम से लेकर 2 मार्च होली त्यौहार को सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित
एक मार्च की शाम से लेकर 2 मार्च होली त्यौहार को सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित
अनूपपुर
/ होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1)
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मार्च को शाम 5 बजे से 2
मार्च होली त्यौहार को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस में जिले की सम्पूर्ण देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मदिरा
का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिला आबकारी
अधिकारी श्री टी.एस. धुर्वे ने अधीनस्थ आबकारी विभाग के अधिकारियों को इस
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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