खरीफ 2017 की भावांतर राशि का हितग्राहियों को 20 मार्च तक भुगतान करने के निर्देश
रायसेन : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीकृत किसानों द्वारा 16 अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक विक्रय की गई चयनित उपज संव्यवहारों में पात्रता अनुसार समस्त हितग्राहियों को भावांतर राशि का 20 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 23 मार्च को इस संबंध में पुर्नसमीक्षा की जाएगी।
इसी प्रकार भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 01 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए मक्का की औसत मॉडल होलसेल दर 1120 रूपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसके आधार पर उक्त अवधि में मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधान अनुसार गणना कर 20 मार्च 2018 तक भावातंर की देय राशि का अनिवार्य रूप से भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भावांतर भुगतान योजना के तहत 01 फरवरी से 28 फरवरी 2018 की अवधि के लिए तुअर का औसत मॉडल होलसेल दर 4060 रूपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसी आधार पर योजना के हितग्राहियों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि के भुगतान के लिए तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत 16 अक्टूबर से 31 जनवरी तक की अवधि में चयनित फसलों का विक्रय करने वाले समस्त पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि का पूर्ण भुगतान होने का नोडल मंडी सचिव के माध्यम से जिले के सभी मंडी सचिवों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।
इसी प्रकार भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 01 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए मक्का की औसत मॉडल होलसेल दर 1120 रूपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसके आधार पर उक्त अवधि में मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधान अनुसार गणना कर 20 मार्च 2018 तक भावातंर की देय राशि का अनिवार्य रूप से भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भावांतर भुगतान योजना के तहत 01 फरवरी से 28 फरवरी 2018 की अवधि के लिए तुअर का औसत मॉडल होलसेल दर 4060 रूपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसी आधार पर योजना के हितग्राहियों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि के भुगतान के लिए तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत 16 अक्टूबर से 31 जनवरी तक की अवधि में चयनित फसलों का विक्रय करने वाले समस्त पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि का पूर्ण भुगतान होने का नोडल मंडी सचिव के माध्यम से जिले के सभी मंडी सचिवों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com