भावांतर योजना के पंजीयन तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी देने हेतु जिलेभर में आयोजित की गई ग्राम सभा
भावांतर योजना के पंजीयन तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी देने हेतु जिलेभर में आयोजित की गई ग्राम सभा
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर अजय शर्मा के मार्गदर्शन में आज भावांतर योजना के पंजीयन तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी देने हेतु जिलेभर में ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ग्राम सभा में नोडल अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना रबी फसल में भी लागू कर दी गई है। रबी की फसलों चना, मसूर, सरसों, लहसुन तथा प्याज में इसका लाभ दिया जायेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। सभी पात्र किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 24 मार्च की प्रतीक्षा किये बिना इस योजना के लिये पंजीयन करायें। पंजीयन सभी सहकारी समितियों में निःशुल्क किया जा रहा है। किसान बोयी गई फसल के क्षेत्रफल की जानकारी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड पंजीयन तथा खसरे की प्रति के साथ पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। समितियों में किसानों का आॅनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन कराने के बाद किसान पंजीयन संख्या की पर्ची अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा है कि भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीयन कराने के बाद किसानों की फसलों का राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन ई-गिरदावरी एप के माध्यम से किया जायेगा। सत्यापन के अनुसार ही किसान को भावांतर भुगतान योजना में अनाज देने की अनुमति होगी। किसानों को उनके द्वारा दिये गये बैंक खाते में भावांतर की राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी कृषि मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दूग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएं और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेन्सी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन किया जाना है। पंजीयन से श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, स्वरोजगार के लिए ऋण, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे, साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथठेला चलाने वालों को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल, बैंक ऋण की सुविधा 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता, श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत, नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नगद सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान एवं श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।

No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com