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तीन साल बाद मोहसिन की मौत के मामले में पुलिसकर्मीयों पर एफआईआर



भोपाल। तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने मोहसिन के हत्यारे पुलिसवालों और जेल अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए हत्या का प्ररकण दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में दी तारीख पर आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है। जहां पेश होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस सभी आरोपियों को जेल भेजेगी।

ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में न्यायिक हिरासत के दौरान ग्वालियर की मनोरोग्य केंद्र में भोपाल निवासी मोहसिन नामक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले की न्यायिक जांच में यह साबित हो गया है कि उसके साथ पुलिस हिरासत अथवा न्यायिक हिरासत के दौरान अमानवीय व्यवहार कर मारपीट की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह निष्कर्ष मामले की न्यायिक जांच कर ने वाले राजधानी की जिला अदालत के मजिस्ट्रेट रोहित श्रीवास्तव ने अपनी जांच रिपोर्ट में निकाला और हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। ज्ञात हो कि हत्या का प्रकरण जेलर आलोक बाचपेई, तत्कालीन टीआई टीटी नगर मनीष राज सिंह भदौरिया, क्राइक ब्रांच के आरक्षक एहसान खान, मुरली, चिरोंजी, डाक्टर आरएन साहु व अन्य के खिलाफ हत्या का दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि टीला जमालपुरा निवासी मोहसिन को क्राईम ब्रांच के आरक्षक 13 जून 2015 को उसके घर से ले गए थे। 19 जून को उसे चेन लूट के मामले में अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। 23 जून को जेल प्रशासन ने उसे दिमागी रुप से बीमार बताते हुए ग्वालियर में आरोग्य केंद्र भेज दिया था। वहां पर 24 जून 2015 को उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए क्राईम ब्रांच के तत्कालीन डीएसपी डीएस चौहान सहित चार आरक्षकों और केंद्रीय जेल के जेलर एसबीएस भदौरिया एवं निर्मल राठौर के विरूद्व हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी।

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