विधायक द्वारा आम निस्तार व सी सी रोड को बंद करने व अवैध निर्माण किये जाने का मामला बना मुद्दा विधायक रौतेल पर कानून के विरूद्ध कार्य करने का लगा आरोप
विधायक द्वारा आम निस्तार व सी सी रोड को बंद करने व अवैध निर्माण किये जाने का मामला बना मुद्दा
विधायक रौतेल पर कानून के विरूद्ध कार्य करने का लगा आरोप
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा/ 8770089979
जहां एक ओर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ रही है वहीं नेताओं के करनी करतूत के मुद्दे भी सामने आ रहे है अनूपपुर विधायक पर आरोप लगा है कि विधायक होते हुए इन्होनें अपने पद का दुरूपयोग किया है लोगो पर भय बनाकर आम निस्तार को बंद करने व अवैध निर्माण करने का काम किया है मामला उनके पडोस का ही है कहा जा रहा है की जो अपने पडोसी का सगा नही हुआ वह क्षेत्र का क्या विकास करेगा मामला अनूपपुर वार्ड नं. 01 का है जहां विधायक नियमों को तोडते हुए आम निस्तार को रोककर अवैध कब्जा किया है षिकायत में बताया गया है कि भूमि ग्राम सामतपुर प0ह0 अनूपपुर रा0नि0म0 तहसील व जिला अनूपपुर स्थित आ0ख0नं0 74/1/क/6,ख0न0 74/1/क/7 रकवा क्रमषः 0.009 हे.0 0.097 हे.0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.106 हे.0 भूमि भीखम पिता स्व0 सरजू राठौर निवासी ग्राम सामतपुर वार्ड नं. 01 तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र. आवेदक के पटटे कब्जे दखल व पुस्तैनी मालिकाना अधिकार की आराजी हैं
जिस पर आवेदक निर्विवाद रूप से काश्तकारी करते हुए काबिज दाखिल है यह की उक्त आराजी तक सी सी रोड बना हुआ है जहां से आवेदक आम निस्तार कर कृषि कार्य करता था उक्त आराजी के अंश रकवा 5*130 = 650 वर्गफिट भूमि पर रामलाल रौतेल पिता सोनई रौतेल वर्तमान विधायक निवासी सामतपुर वार्ड नं0 01 कोतमा रोड तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0 द्वारा दिनांक 18.03.2018 से गड्ढा खोदकर कालम खडा कर अनाधिकृत कब्जा कर आम निस्तार सी सी रोड पर कब्जा कर रहा है जिससे प्रार्थी का निस्तार बंद हो जायेगा और अनावष्यक परेषान होगा उक्त संबंध तहसीलदार महोदय अनूपपुर के समक्ष अनाधिकृत कब्जा का ओवदन पेष किया गया जिस पर जांच हल्का पटवारी द्वारा जांच के दौरान रामलाल रौतेल की भूमि कुल 75 डिसमिल है किन्तु वे 85 डिसमिल पर अवैध कब्जा कर रहे है उक्त भूमि की लम्बाई नक्सा अनुसार 300 फिट है किन्तु वे अनाधिकृत रूप से 325 फिट पर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य कर रहे है यह कि उक्त रामलाल रौतेल द्वारा आवेदक की भूमि व बिना डायवर्सन किये हुए उक्त भूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर रहा है जिससे प्रार्थी को अनावष्यक नुकसान होगा और अनावष्यक अन्य मुकदमें में उलझना पडेगा इस तरह आम निस्तार को रोकना कानून के विरूद्ध है उक्त आराजी नगरपालिका क्षेत्र का है
इस तरह आम निस्तार को रोकना व भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है जिसे न्यायहित में रोका जाना आवष्यक है महोदय से निवेदन है कि उक्त आम निस्तार सी सी रोड पर हो रहे अवैध निर्माण व आवेदक के भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोके जाने के लिए प्रार्थी ने आवेदन किया था जो कि रोंक न लगने की वजह से एक बडे मुद्दे के रूप में निकलकर सामने आ रहा है जो कि वर्तमान विधायक की कार्यषैली पर सावालिया निषान खडा कर रहा है ।
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