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कलेक्टर ने दो व्यक्तियों को किया जिला बदर




कलेक्टर ने दो व्यक्तियों को किया जिला बदर

अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा के अन्तर्गत दुर्गेश कुमार महरा पिता कुंजल महरा उम्र 21 साल निवासी खुंटवा देवरी थाना चचाई, एवं राजा त्रिपाठी उर्फ हेमेन्द्र त्रिपाठी पिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष निवासी हाल पुरानी बस्ती जैतहरी, थाना जैतहरी, को अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी म0प्र0 की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 31 दिसम्बर 2018 की कालावधि तक के लिए जिला बदर किया है। आदेशानुसार संबधित इस आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगेें। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में जिलादण्डाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में संबधित व्यक्ति प्रवेश नही कर सकेंगे। साथ ही संबधित व्यक्तियों के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुंरत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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