बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के राजनैतिक प्रचार हेतु विरूपण विधि विरुद्ध अनूपपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के राजनैतिक प्रचार सामग्री का उपयोग कर सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से विरूपण सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत अपराध है। आपने यह भी बताया कि प्राप्त लिखित अनुमति को सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजा जाना आवश्यक है।
बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के राजनैतिक प्रचार हेतु विरूपण विधि विरुद्ध
अनूपपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के राजनैतिक प्रचार सामग्री का उपयोग कर सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से विरूपण सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत अपराध है। आपने यह भी बताया कि प्राप्त लिखित अनुमति को सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजा जाना आवश्यक है।
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