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निर्वाचन को दृष्टिगत रखतें हुये जिला दण्डाधिकारी ने साप्ताहिक उपस्थिति एवं सदाचरण का जारी किया आदेश

निर्वाचन को दृष्टिगत रखतें हुये जिला दण्डाधिकारी ने साप्ताहिक उपस्थिति एवं सदाचरण का जारी किया आदेश

अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-3(क) के अन्तर्गत पिंकू सिंह पिता कन्हैया सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी प्रेमनगर चैकी रामनगर को 02 माह  30 दिसम्बर 2018 तक की कालावधि के लिये तक के लिये प्रत्येक मंगलवार के 12 बजें उपथाना प्रभारी, रामनगर के समक्ष व्यक्तिगत  रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। तथा मिथुन पिता रामचरण गोंड निवासी हाल क्वा.नं. 709 माइन्स काॅलोनी बिजुरी, तथा संतोष जायसवाल पिता गयासी जायसवाल उम्र 30 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड राजनगर थाना रामनगर को छः माह 30 जुलाई 2019 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजें संबधित थाना प्रभारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उपरोक्त आदेश का पालन न करने उल्लंघन करने या विरोध करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत अनावेदकों को गिरफ्तार किया जा कर 03 वर्ष के कारावास व जुर्मानें से दण्डित किया जायेगा।

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