बिना अनुमति एवं समय सीमा के बाहर लाउड्स्पीकर पर होगी जब्ती की कार्यवाही
बिना अनुमति एवं समय सीमा के बाहर लाउड्स्पीकर पर होगी जब्ती की कार्यवाही
अनूपपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि राजनैतिक प्रचार हेतु लाउडस्पीकर अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के न करें।आपने यह भी बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। उक्त की पालना न होने पर सम्बंधित उपकरण को जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाएगी।
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