चुनाव प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त सभी वाहनो का जोड़ा जाएगा खर्च आवश्यकतानुसार ही प्राप्त करें अनुमति
चुनाव प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त सभी वाहनो का जोड़ा जाएगा खर्च
आवश्यकतानुसार ही प्राप्त करें अनुमति
अनूपपुर / निर्वाचन आयोग ने पाया है कि प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर से कैम्पेन हेतु वाहनो की स्वीकृति तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसका भाड़ा और ईधन खर्च अपने निर्वाचन व्यय मे पूर्णतया नहीं दर्शाते हैं। उक्त स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अगर प्रत्याशी द्वारा लिखित रूप से वाहन की स्वीकृति वापस लिए जाने हेतु सूचित नहीं किया गया होगा तो अनुमति अवधि के आधार पर वाहन की लागत की अनुमानित गणना कर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय मे जोड़ी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने उक्त निर्देश का हवाला देते हुए समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों एवं दलो को समझाइश दी है कि आवश्यकतानुसार ही वाहन की स्वीकृति प्राप्त करे। वाहन की आवश्यकता न होने पर संबन्धित सक्षम अधिकारी को तुरंत सूचित कर स्वीकृति पत्र वापस कर दें।
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