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शहडोल संसदीय क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय लेखे का निरीक्षण 16, 22 एवं 26 अप्रैल को

शहडोल संसदीय क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय लेखे का निरीक्षण 16, 22 एवं 26 अप्रैल को

अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखों का विधिवत संधारण एवं समय पर निरीक्षण करवाना अनिवार्य है।समय सीमा में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10-क अंतर्गत निरर्हित किया जा सकता है इसके साथ ही लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड संहिता की धारा 171-झ अंतर्गत एक निर्वाचन अपराध है। उक्त निर्देशों एवं प्रावधानो को उल्लेखित करते हुए कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी शहडोल संसदीय क्षेत्र-12 चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी अभ्यर्थियों एवं संभावित अभ्यर्थियों को नियमानुसार व्यय लेखा तैयार करने एवं समस्त आवश्यक अभिलेखों को निर्धारित निरीक्षण तिथियों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी शहडोल संसदीय क्षेत्र चंद्रमोहन ठाकुर ने लोकसभा क्षेत्र-12 शहडोल हेतु निर्वाचन व्यय लेखों के निरीक्षण हेतु तिथियाँ निर्धारित कर दी हैं। प्रथम निरीक्षण 16 अप्रैल को, द्वितीय निरीक्षण 22 अप्रैल को एवं तृतीय निरीक्षण 26 अप्रैल को किया जाएगा। उक्त तिथियों में अभ्यर्थी स्वयं/निर्वाचन अभिकर्ता/विधि अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा समस्त आवश्यक अभिलेखों समेत कक्ष क्रमांक 94 (ई दक्ष केंद्र) कलेक्ट्रैट कार्यालय अनूपपुर में व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला स्तरीय व्यय नोडल दल एवं लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे  यदि प्रत्याशी अथवा उनके द्वारा विधिसम्मत प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथियों में निरीक्षण के लिए लेखा प्रस्तुत नही करते तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा एवं निर्वाचन आयोग के नियमो एवं सुसंगत प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आपने बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय की सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित है तथा किसी भी एक व्यक्ति अथवा संस्था को निर्वाचन सम्बंधी व्यय हेतु 10 हजार से अधिक का नकद भुगतान नही किया जा सकता है।

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