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नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज अभ्यर्थी को देंने होंगे

नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज अभ्यर्थी को देंने होंगे

अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना होगा आपने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 ख (संशोधित नवीनतम), प्रारूप 26 (शपथ पत्र, मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम मे यथा संशोधित अपराधिक रिकार्ड सहित), निक्षेप राशि नगद या चालान फार्म की प्रति, अभ्यर्थी के नवीनतम फोटो (तीन माह से अधिक पुराना न हो ) (2Û2.5 से.मी. सफेद बैक ग्राउण्ड पर), अभ्यर्थी की आयु प्रमाण संबंधी दस्तावेज शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म (अनुच्छेद 173 ए), अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र,  चुनाव खर्च के लिए पृथक से खोले गए बैंक खाते का क्रमांक (पास बुक प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जो नामांकन दाखिला करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोला गया हो), अभ्यर्थी के सोशल मीडिया एकांउट की जानकारी, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का अभ्यर्थी होने की दशा मे फार्म (क,ख, की मूल प्रति), यदि अभ्यर्थी पिछले 10 वर्षों में (अक्टूबर 2009 से जुलाई 2018) शासकीय आवास में रहा है तो उसका पता एवं उस भवन संबंधी किराया, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, टेलीफोन प्रभार, का अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया हो, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का अभ्यर्थी होने पर नामांकन पत्र में ‘‘एक प्रस्तावक‘‘ के हस्ताक्षर, गैर मान्यता प्राप्त/पंजीकृत राजनैतिक दल निर्दलीय अभ्यर्थी होने पर नामांकन पत्र में ‘‘दस प्रस्तावक‘‘ के हस्ताक्षर। आर ओ के कक्ष में एक समय में कुल 5 व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय प्रविष्ट होना इसमें अभ्यर्थी भी शामिल है। उपस्थित प्रस्तावक के पास फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय केवल 5 व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में एक समय में कुल 5 व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय पृविष्ट हो सकेंगे इसमें अभ्यर्थी भी शामिल हैं। उपस्थित प्रस्तावक के पास फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले स्थल से 100 मीटर परिधि में राजनैतिक पार्टी के मात्र तीन वाहनों का ही प्रवेश हो सकेगा। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या प्रस्तावक द्वारा स्वयं निर्धारित स्थान, निर्धारित समय अवधि पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। एक ही विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं किन्तु उन्हे एक बार ही निक्षेप की राशि जमा करनी है। यदि अभ्यर्थी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदात हो तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। नामाकंन पत्र जमा करते समय जमानत राशि ‘‘नगद‘‘ या भारतीय रिजर्व वैंक/राजकीय कोषागार के लेखा शीर्ष में चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति प्रस्तुत करना होगा। एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी के या अलग - अलग अभ्यर्थी के एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रारूप सी3 में अपराधिक रिकार्ड की सूचना अधिकतम प्रसार वाले समाचार पत्र में संवीक्षा दिनांक से मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व के बीच तीन बार 12 फॉन्ट में प्रकाशित एवं स्थानीय चैनल पर तीन बार प्रसारित करना होगा। प्रारूप 26 (शपथ पत्र) पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी/पब्लिक नोटरी/शपथ आयुक्त द्वारा अंतिम पृष्ठ पर सत्यापन किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के सभी स्तम्भें को भरा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में उपलब्घ कराने के लिए कोई जानकारी नही है, तो स्थिती ‘‘शून्य‘‘ या ‘‘लागू नही‘‘ का लेख किया जाना चाहिए। शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्य होना चाहिए। शपथ पत्र के साथ संबंधित अभिकरणों के नोड्यूज प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए तथा साक्षियां द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा हो तो वह एक बार ही शपथ लेगा, परन्तु निक्षेप राशि पृथक-पृथक जमा करेगा।

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