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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी, स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनाओं हेतु 30 जून तक करें आवेदन


मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी, स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनाओं हेतु 30 जून तक करें आवेदन

अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा -8770089979

 कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 अनूपपुर ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/ सेवा उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित की गई है। वर्ष 2019-20 के लिए उक्त योजना अन्तर्गत 01 हितग्राही को लाभांवित करने का लक्ष्य है।  इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, यदि वो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 10 लाख से 2.00 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा । योजना के परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख की मार्जिन मनी सहायता एवं परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु

      मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2019-20 के लिए उक्त योजना अन्तर्गत 10 हितग्राही को लाभांवित करने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे कृषक परिवार के युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिसके परिवार के पास कृषि योग्य भूमि हो, जो आयकर दाता न हो,  जिन्होने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो,यदि वो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि 50 हजार से 2.00 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा । योजना के परियोजना लागत राशि 10.00 लाख के (स्वीकृत ऋण) पर 30 प्रतिशत अधिकतम  2.00 लाख की मार्जिन मनी सहायता तथा परियोजना लागत राशि 10.00 लाख से ऊपर के (स्वीकृत ऋण) पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख की मार्जिन मनी सहायता एवं परियोजना लागत पर  5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वर्ष 2019-20 के लिए उक्त योजना अन्तर्गत 41 हितग्राही को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

 इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति  के युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिसके  जिन्होने न्यूनतम कक्षा 05वीं उत्तीर्ण की हो, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, यदि वो अपना स्वयं का स्वरोजगार / उद्योग स्थापित करना चाहता हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि  50 हजार से 10.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा उक्त योजना में परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर  30 प्रतिशत अधिकतम  2.00 लाख की मार्जिन मनी सहायता एवं परियोजना लागत पर  5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक (अधिकतम रूपये 25,000/-) प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा ।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु वर्ष 2019-20 के लिए उक्त योजना अन्तर्गत 30 हितग्राही को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

 इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के (बी.पी.एल.) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के युवक/युवतियां जो जिलें के मूल निवासी हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं हो, यदि वो अपना स्वयं का स्वरोजगार करना चाहते हो तो उन्हे इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि  20 हजार से 50 हजार तक का ऋण स्वीकृत कराया जायेगा उक्त योजना में परियोजना लागत (स्वीकृत ऋण) पर 50 प्रतिशत अधिकतम 15000/- हजार की मार्जिन मनी सहायता विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जायेगा  अतः यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी युवक/युवती जो उक्त पात्रता रखते हो, और उक्त योजना अन्तर्गत रोजगार स्थापित करने के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करना चाहते है तो वो चार्टड एकाउंटेन्ट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रपत्र) तैयार कराकर अपने समस्त प्रमाण-पत्रों सहित अपना आवेदन एम.पी.आॅनलाईन के माध्यम से कराकर जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 अनूपपुर में 30 जून तक आवेदन जमा कर सकते है। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं0-86 कोतमा रोड अनूपपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। अतः प्रकरण शीघ्र तैयार कराकर जमा करें ।

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