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सर्प काटने से मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए मंजूर

सर्प काटने से मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए मंजूर

अनूपपुर /  अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने ग्राम हरद तहसील अनूपपुर के निवासी रामभजन रैदास की खेत में काम के दौरान सर्प काटने कारण मृत्यु होने पर आर.बी.सी. 6(4) के संशोधित प्रावधान अनुसार उसकी पत्नी सोनाबाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है।

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