लॉक डाउन में अनुमति सीमा अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अत्यंत आवश्यक होने पर ही नागरिक आएँ बाहर- कलेक्टर एक वाहन में एक ही व्यक्ति को आने की अनुमति नगरीय निकायों में शीघ्र होगी होम डिलिवरी की व्यवस्था
लॉक डाउन में अनुमति सीमा अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक
अत्यंत आवश्यक होने पर ही नागरिक आएँ बाहर- कलेक्टर
एक वाहन में एक ही व्यक्ति को आने की अनुमति
नगरीय निकायों में शीघ्र होगी होम डिलिवरी की व्यवस्था
प्रदीप मिश्रा-8770089979
अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने लॉक डाउन में आमजनो की अनुमति सीमा अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर दी है। आपने कहा इस आदेश का उद्देश्य है आमजनो के बीच 1 मीटर की निर्धारित दूरी बनी रहे। आपने कहा सभी नागरिकों से अपेक्षित है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति आए और वह भी अत्यंत आवश्यक होने पर। एक वाहन में एक ही व्यक्ति को आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी नागरिक खरीददारी करते वक्त 1 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
आपने बताया आगामी दिवसों में नगरीय निकायों में जीवनोपयोगी रोजमर्रा के सामान फल, सब्जी, किराना की होम डिलिवरी की व्यवस्था हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु आपने समाजसेवी, युवाओं, सब्जी एवं किराना व्यापारियों से आवश्यक व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
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