मध्यप्रदेश शासन ने जारी किया कोरोना नियंत्रण हेतु विनियम उल्लंघन पर होगी कठोर दांडिक कार्यवाही सभी नागरिक निर्देशो का अनिवार्य रूप से करें पालन - जिला दंडाधिकारी पुष्टि एवं अनुमति के बिना कोरोना संक्रमण सम्बंधी खबरें सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित करने पर होगी दांडिक कार्यवाही
मध्यप्रदेश शासन ने जारी किया कोरोना नियंत्रण हेतु विनियम
उल्लंघन पर होगी कठोर दांडिक कार्यवाही
सभी नागरिक निर्देशो का अनिवार्य रूप से करें पालन - जिला दंडाधिकारी
पुष्टि एवं अनुमति के बिना कोरोना संक्रमण सम्बंधी खबरें सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित करने पर होगी दांडिक कार्यवाही
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी नागरिकों को कोरोना वायरस रोकथाम एवं नियंत्रण के संदर्भ में दिए गए निर्देशोध् आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा है। आपने कहा सभी निवासियों से अपेक्षित है कि इस वैश्विक आपदा से निपटने में जिम्मेदारीपूर्वक अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करें। निर्देशो के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर दांडिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश महामारी रोग, ब्व्टप्क्-19 विनियम, 2020के तहत कोई भी व्यक्ति/संस्था /संगठन प्रमुख को तथ्यों का पता लगाए बिना और पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी सूचना के प्रसार के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। ब्व्टप्क्-19 के संबंध में किसी भी अनौपचारिक जानकारी / अफवाहों के प्रसार से बचने के लिए यह आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति/ संस्था /संगठन इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी परिसर का स्वामी/कब्जाकर्ता/कोई व्यक्ति ब्व्टप्क्-19 मरीज/ संदिग्ध है, और वह रोकथाम या उपचार के लिए उपाय/सावधानी/निगरानी कार्मिक के निर्देशों का पालन करने से इंकार करता है, यानी होम क्वारंटाइन/ इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन/ अलगाव या इस तरह का कोई भी सहयोग करने से इंकार करता है, तो संबंधित पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974(2)) की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश महामारी रोग, ब्व्टप्क्-19 विनियम, 2020 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 (1860 में 45) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विनियम के तहत यदि आवश्यक हो, जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था की सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकता/अधिग्रहण के आदेश दे सकते हैं।
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