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9 अप्रैल को जिले में धारा 144 के तहत कर्फु लागू

9 अप्रैल को जिले में  धारा 144 के तहत कर्फु लागू

शहडोल  / प्रदीप मिश्रा - 8770089979

 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 अप्रैल 2020 को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि 12.00 तक के लिए सम्पूर्ण शहडोल जिले में कफ्र्यू दिवस घोषित किया है। उक्त कफ्यू दिवस के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन, राषन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवष्यक सेवाएॅ बंद रहंेगी। कफ्र्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चूकि यह आदेष सर्वसाधारण को सम्बोधित है तथा वर्तमान परिस्थियों में  सूचना की तमीली सम्यक समय में  प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिषः सुनवाई किया जाना संभव नही है।  कफ््र्यू के दौरान लाॅक डाउन की अवधि में अत्यावष्यक सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर घर जाकर दूध बाटने वाले विक्रता सुबह 07.00बजे से 9.00 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक, कोलमाईंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोषल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमो का पालन करना सुनिष्चित करेगे    जारी आदेष में  कहा गया है कि कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण देष में  तेजी से फैल रहा है, मध्यप्रदेष में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि शहरो तक पहॅुच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण में पिछले कुछ दिनो में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आमजन की सुरक्षा हेतु भारत शासन के निर्देषों के अनुरूप 14 अप्रैल 2020 तक के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा की 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए गए है।


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