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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में टोटल लाॅक डाउन के आदेष जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में टोटल लाॅक डाउन के आदेष जारी

शहडोल / प्रदीप मिश्रा - 8770089979

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने शहडोल जिला क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण मंे वृद्धि को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायो को सुनिष्चित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2)(1) एवं धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी 03 मई 2020 तक शहडोल जिले में टोटल लाॅकडाउन (पूर्णतः बंद) करने के आदेष जारी किये है। जारी आदेष के तहत जिलान्तर्गत अत्यावष्यक वस्तुएं जैसे राषन, किराना, सब्जी, फल, दूध आदि के प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेगें परन्तु अत्यावष्यक वस्तुए के थोक दुकानों का फाटक, शटर बंद कर माल अन्य स्थान पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुदरा दुकानों तक भेजा जा सकेगा। इसी प्रकार घर-घर सुविधा के माध्यम से दूध विके्रयता प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक एवं सायं 07 बजे से 09 तक होम डिलेवरी के माध्यम से दूध का वितरण कर सकेगें। इसी प्रकार अत्यावष्यक वस्तुओं जैसे राषन, किराना, सब्जी फल, स्वच्छ जल एवं पषु आहार के खुदरा विक्रेयता होम डिलेवरी अथवा घर घर सुविधा के माध्यम से प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक संचालित कर सकेगें। होम डिलेवरी हेतु समस्त व्यवसायियों को जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा तथा मुख्यालय से बाहर उप खण्ड मजिस्टेªट द्वारा पास जारी करने की अनुमति दी जा सकेगी। जिसमें समय, वाहन क्रमांक, सुविधा प्रदाता की फोटो, चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान उपभोक्ता भण्डार प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक खुले रहेगें साथ ही घर- घर जाकर गैस एजेन्सियां पूर्व की भाॅति गैस सिलेण्डर वितरण का कार्य घर-घर कर सकेगी परन्तु किसी भी परिस्थित में गैस गोदाम अथवा गैस एजेन्सी गैस सिलेण्डर के वितरण की अनुमति नही होगी। जारी आदेष में कहा गया है कि इन निर्देषों का पालन सुनिष्चित कराने हेतु उप खण्ड मजिस्टेªट, कार्यपालिक मजिस्टेªट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णः उत्तरदायी होंगे।  उक्त प्रतिबंध से लाॅकडाउन के अवधि में अत्यावष्यक सेवा प्रदान करने हेतु शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी दवा एवं औषधि दुकानें, ओपीएम अमलाई, रिलायन्स, अल्ट्राटेक कोलमांइन्स, एचसीएल प्रबंधन कार्य हेतु एवं बीमा कार्यालय, बैंक, शासन अनुरूप निर्धारित समय हेतु तथा पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, साथ ही लाॅक डाउन के दौरान समस्त आटा चक्की खुली रहेंगी, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को स्वच्छता एवं सोषियल डिस्टंेसिंग से संबंधित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिष्चित होगा।

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