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मोदी सरकार के निर्णयों से नई ऊंचाइयां हासिल करेगा देश का कृषि क्षेत्रः विष्णुदत्त शर्मा | BJP NEWS



भोपाल। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही देश के किसानों के हितों की चिंता करती रही है। लेकिन बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो तीन निर्णय लिए हैं, उनसे न सिर्फ देश का कृषि क्षेत्र नई ऊचाइयां हासिल करेगा, बल्कि किसानों की आय में भी आशातीत वृद्धि होगी। किसान सरकारी कानूनों के मकड़जाल और अदालती कार्रवाई के झंझटों से मुक्त होंगे और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा भी मिल सकेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन एवं दो अध्यादेशों को मंजूरी दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही।

विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिये गए निर्णयों को किसानों एवं कृषि क्षेत्र की प्रगति की राह में मील का पत्थर बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं कृषि मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जरूरी संशोधन को स्वीकृति देकर किसानों की 50 वर्ष पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। इस संशोधन के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी चीजें आवश्यक वस्तु अधिनियम से मुक्त हो जाएंगी। इससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे निजी निवेशक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप से मुक्त हो जाएंगे, जिससे किसानों और कृषि क्षेत्र को खासा लाभ होगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने से किसान मंडी के बाहर भी अपनी सुविधा क्षेत्र में अपनी उपज बेच सकेंगे। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, उपज को बाजार तक लाने में लगने वाली लागत कम होगी और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में एक ई प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी निगरानी केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने ‘मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश’ को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में किसानों को बड़े व्यापारियों, फूड प्रोसेसर्स, निर्यातकों आदि के साथ एग्रीमेंट करने के लिए सक्षम बनाया गया है और वे न्यूनतम कीमत के आधार पर अपनी उपज बेचने का अनुबंध कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का जोखिम कम होगा, वहीं आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक किसानों की पहुंच भी सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने से किसान प्रत्यक्ष रूप से विप्णन प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

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