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ITR फाइल करते वक्त न करें 6 गलतियां, हो सकता है बड़ा नुकसान



नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही इस बार के लिए आयकर रिटर्न के फॉर्म को भी जारी कर दिया है. करदाता हालांकि रिटर्न फॉर्म को फाइल करते वक्त कई गलतियां कर देते हैं, जिससे उनको आगे चलकर नुकसान हो सकता है.

आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किस तरह की गलतियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है.

अंतिम तारीख का इंतजार करना
ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए 31 अगस्त तक का इंतजार करेंगे. आखिरी समय में जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है. इतना ही नहीं किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं रहता. सरकार ने रिटर्न भरने की ऑइनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाया है, इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और पहले ही रिटर्न फाइल कर लें.

 ई-फाइलिंग करते वक्त टीडीएस के आंकड़ों में अंतर
अगर आप डीटेल्स पर ध्यान नहीं देते तो आपका रिटर्न फॉर्म रद्द हो सकता है. ये ध्यान रखें कि आपके 26 एएस फॉर्म में आपकी इनकम पर जो टीडीएस के आंकड़े दिए गए हैं वही आपने आईटीआर फॉर्म में भरे गए हों.

रिटर्न के ऑनलाइन-वेरिफिकेशन में देरी
रिटर्न भरने के बाद इसका ई-वेरीफिकेशन बहुत जरूरी होता है. जब तक आपका रिटर्न वेरीफाइड नहीं हो जाता तब तक रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी रहती है. टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न को वैरीफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं. पहला या तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इसकी वेरिफिकेशन रसीद आप 120 दिनों के भीतर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) बेंगलुरू को भेज दें. इसके अलावा अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई करने का आसान तरीका भी है, जिसे आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स से कर सकते हैं.

रिटर्न भरने के लिए गलत फार्म सबमिट करना
इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर फार्म में कई तरह के बदलाव किए हैं. आईटीआर फार्म भी अलग-अलग तरह के होते हैं, उसमें अपने फार्म को सिलेक्ट करना है. कारोबारियों के लिए अलग से फॉर्म होता है. बतौर टैक्सपेयर आपको फॉर्म में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग करनी है. गतली होने पर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भी भेज देगा.

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