अध्यापक संवर्ग को राज्य शासन के शिक्षकों के समान वेतन
भोपाल | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में अध्यापक संवर्ग की वेतन संरचना में परिवर्तन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में लिये गये इस निर्णय के अनुसार पंचायतों और नगरीय निकायों में नियुक्त अध्यापक संवर्ग की वेतन संरचना राज्य शासन के शिक्षक संवर्ग के समान की गई है। वर्तमान स्थिति में अंतर की राशि आगामी 4 वार्षिक किस्त में अंतरिम राहत के रूप में दी जायेगी। इस पर प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
निजी संस्थाओं के अजा-अजजा विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति
मंत्रि-परिषद् ने अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बी.एड., पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, फार्मेसी में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के शुल्कों की भी प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। अभी तक सिर्फ शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले इन वर्ग के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलती थी। विद्यार्थियों को प्रवेश एवं फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस निर्णय से लगभग 35 हजार विद्यार्थी को लाभ होगा।
आवास सहायता
मंत्रि-परिषद् ने अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को आवास सहायता देने का निर्णय लिया, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अनुसूचित-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना वर्ष 2013-14 से संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इन छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं में जिला-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2500 एवं विकासखण्ड-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2000 रुपये मासिक आवास सहायता दी जायेगी।
अनुसूचित-जनजाति के पोस्ट मेट्रिक छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना में प्रत्येक छात्र-छात्रा को जिला-स्तर पर 1250 रुपये प्रतिमाह तथा तहसील/ब्लॉक स्तर पर 1000 रुपये प्रतिमाह आवास सहायता दी जायेगी। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधी जमा होगी।
ए.टी.एफ. पर वेट घटा
मंत्रि-परिषद् ने एयर टर्बाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वेट की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। वर्तमान में ए.टी.एफ. पर भोपाल और इंदौर में 23 प्रतिशत तथा अन्य स्थान पर 13 प्रतिशत वेट लगता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश में ए.टी.एफ. पर वेट कम करने की घोषणा की थी।
सामाजिक संस्थाओं को भूमि
मंत्रि-परिषद् ने सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकार के काम में लगी हुई संस्थाओं को भूमि-आवंटन के संबंध में नीति का अनुमोदन किया। निर्णय के अनुसार आवंटित भूमि पर 25 प्रतिशत प्रीमियम और 25 प्रतिशत का 5 प्रतिशत भू-भाटक लिया जायेगा। भूमि आवंटन के लिये संस्थाओं द्वारा कलेक्टर को विहित प्रारूप में आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन करना होगा। कलेक्टर परीक्षण के बाद पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का आवंटन करेंगे। आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकेंगी और भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर उसे 3 वर्ष में पूरा करना होगा।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
मंत्रि-परिषद् ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। साथ ही आँगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह और उप आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।
राज्यपाल के स्वेच्छानुदान में वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान मद के लिये निर्धारित वार्षिक सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस राशि को 30 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राज्यपाल इसमें से 25 प्रतिशत राशि प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों को भी स्वीकृत कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्वेच्छानुदान की प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा राज्य के समान ही 50 हजार रुपये होगी।
गोदाम निर्माण के लिये भूमि
मंत्रि-परिषद् ने कृषि को लाभकारी धंधा बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत गोदाम निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित और प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने नागदा-गोगापुर मुख्य जिला मार्ग को बीओटी योजना में मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से निर्मित करवाने की सहमति दी। कुल 14.98 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग की लागत 40 करोड़ 58 लाख रुपये होगी।
मंत्रि-परिषद् ने बुरहानपुर बायपास मार्ग के लिये 180 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। यह कार्य बीओटी आधार पर किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद् ने जबलपुर के नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी। इससे न्यायालयीन कार्यों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को भी कार्य करने में ज्यादा सुविधा होगी। भवन निर्माण पर 157 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी की संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत सुरक्षा-कर्मियों के नियमित पद 25 से बढ़ाकर 235 करने का निर्णय लिया। बढ़े हुए पदों में सुरक्षा सैनिकों के 158 पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद् ने नव-निर्मित आगर-मालवा जिले के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने एकीकृत मलबरी विकास एवं विस्तार योजना तथा एकीकृत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में निरंतर रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और सागर के लिये 28 पद के सृजन को मंजूरी दी। इन पद के निर्मित होने से केंसर के इलाज की सुविधा में वृद्धि होगी।
मंत्रि-परिषद् ने खाद्य विभाग के संचालनालय में 32 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया। साथ ही संभागीय मुख्यालय मुरैना, होशंगाबाद एवं शहडोल के जिला आपूर्ति अधिकारी के 3 पद का उन्नयन किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद् ने सभी प्रशासनिक विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम, शैक्षणिक संस्था, संगठन तथा उद्योग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना में उन्नयन की गई आईटीआई के मल्टी स्किलिंग कोर्स और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर एडवांस माड्यूल को संबंधित क्षेत्र में रोजगार/भर्ती के लिये आईटीआई के समकक्ष योग्यता मान्य करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने देवी अहिल्या होलकर विमान तल इंदौर के विस्तार के लिये किये गये भू-अर्जन के लिये 84 करोड़ 81 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद् ने आईसीडीएस योजना में राज्य-स्तर पर 18, जिला-स्तर पर 60 और विकासखण्ड तथा परियोजना-स्तर पर 518 पद को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने वासी नवी मुम्बई स्थित भू-खण्ड पर राज्य शासन के अतिथि गृह 'मध्यालोक' के निर्माण के लिये प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार अनुमानित लागत 52 करोड़ 47 लाख रुपये का अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय (वल्लभ भवन) विस्तार के लिये 193 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 2 नवीन विस्तार भवन बनाये जायेंगे, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (कोष एवं लेखा) के अधिकारियों को वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड वेतन 3600 देने पर सहमति व्यक्त की।
मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप श्री महालिंगा स्वामी सेवा ट्रस्ट को दीवूरोमपोला (श्रीलंका) में सीता माता मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्देशित किया।
मंत्रि-परिषद् ने अमेलिया नार्थ ब्लॉक से जेपी बीना पॉवर लिमिटेड को कोयले के प्रदाय की सैद्धांतिक स्वीकृति कतिपय शर्तों पर दी।
निजी संस्थाओं के अजा-अजजा विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति
मंत्रि-परिषद् ने अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बी.एड., पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, फार्मेसी में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के शुल्कों की भी प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। अभी तक सिर्फ शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले इन वर्ग के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलती थी। विद्यार्थियों को प्रवेश एवं फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस निर्णय से लगभग 35 हजार विद्यार्थी को लाभ होगा।
आवास सहायता
मंत्रि-परिषद् ने अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को आवास सहायता देने का निर्णय लिया, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अनुसूचित-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना वर्ष 2013-14 से संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इन छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं में जिला-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2500 एवं विकासखण्ड-स्तर पर 2 छात्र के लिये 2000 रुपये मासिक आवास सहायता दी जायेगी।
अनुसूचित-जनजाति के पोस्ट मेट्रिक छात्र-छात्राओं के लिये आवास सहायता योजना में प्रत्येक छात्र-छात्रा को जिला-स्तर पर 1250 रुपये प्रतिमाह तथा तहसील/ब्लॉक स्तर पर 1000 रुपये प्रतिमाह आवास सहायता दी जायेगी। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधी जमा होगी।
ए.टी.एफ. पर वेट घटा
मंत्रि-परिषद् ने एयर टर्बाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वेट की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। वर्तमान में ए.टी.एफ. पर भोपाल और इंदौर में 23 प्रतिशत तथा अन्य स्थान पर 13 प्रतिशत वेट लगता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रदेश में ए.टी.एफ. पर वेट कम करने की घोषणा की थी।
सामाजिक संस्थाओं को भूमि
मंत्रि-परिषद् ने सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकार के काम में लगी हुई संस्थाओं को भूमि-आवंटन के संबंध में नीति का अनुमोदन किया। निर्णय के अनुसार आवंटित भूमि पर 25 प्रतिशत प्रीमियम और 25 प्रतिशत का 5 प्रतिशत भू-भाटक लिया जायेगा। भूमि आवंटन के लिये संस्थाओं द्वारा कलेक्टर को विहित प्रारूप में आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन करना होगा। कलेक्टर परीक्षण के बाद पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का आवंटन करेंगे। आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकेंगी और भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर उसे 3 वर्ष में पूरा करना होगा।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
मंत्रि-परिषद् ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। साथ ही आँगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह और उप आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।
राज्यपाल के स्वेच्छानुदान में वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान मद के लिये निर्धारित वार्षिक सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस राशि को 30 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राज्यपाल इसमें से 25 प्रतिशत राशि प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों को भी स्वीकृत कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्वेच्छानुदान की प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा राज्य के समान ही 50 हजार रुपये होगी।
गोदाम निर्माण के लिये भूमि
मंत्रि-परिषद् ने कृषि को लाभकारी धंधा बनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत गोदाम निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित और प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने नागदा-गोगापुर मुख्य जिला मार्ग को बीओटी योजना में मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से निर्मित करवाने की सहमति दी। कुल 14.98 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग की लागत 40 करोड़ 58 लाख रुपये होगी।
मंत्रि-परिषद् ने बुरहानपुर बायपास मार्ग के लिये 180 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। यह कार्य बीओटी आधार पर किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद् ने जबलपुर के नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी। इससे न्यायालयीन कार्यों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को भी कार्य करने में ज्यादा सुविधा होगी। भवन निर्माण पर 157 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी की संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत सुरक्षा-कर्मियों के नियमित पद 25 से बढ़ाकर 235 करने का निर्णय लिया। बढ़े हुए पदों में सुरक्षा सैनिकों के 158 पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद् ने नव-निर्मित आगर-मालवा जिले के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने एकीकृत मलबरी विकास एवं विस्तार योजना तथा एकीकृत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में निरंतर रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और सागर के लिये 28 पद के सृजन को मंजूरी दी। इन पद के निर्मित होने से केंसर के इलाज की सुविधा में वृद्धि होगी।
मंत्रि-परिषद् ने खाद्य विभाग के संचालनालय में 32 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया। साथ ही संभागीय मुख्यालय मुरैना, होशंगाबाद एवं शहडोल के जिला आपूर्ति अधिकारी के 3 पद का उन्नयन किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद् ने सभी प्रशासनिक विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम, शैक्षणिक संस्था, संगठन तथा उद्योग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना में उन्नयन की गई आईटीआई के मल्टी स्किलिंग कोर्स और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर एडवांस माड्यूल को संबंधित क्षेत्र में रोजगार/भर्ती के लिये आईटीआई के समकक्ष योग्यता मान्य करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने देवी अहिल्या होलकर विमान तल इंदौर के विस्तार के लिये किये गये भू-अर्जन के लिये 84 करोड़ 81 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद् ने आईसीडीएस योजना में राज्य-स्तर पर 18, जिला-स्तर पर 60 और विकासखण्ड तथा परियोजना-स्तर पर 518 पद को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने वासी नवी मुम्बई स्थित भू-खण्ड पर राज्य शासन के अतिथि गृह 'मध्यालोक' के निर्माण के लिये प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार अनुमानित लागत 52 करोड़ 47 लाख रुपये का अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय (वल्लभ भवन) विस्तार के लिये 193 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 2 नवीन विस्तार भवन बनाये जायेंगे, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (कोष एवं लेखा) के अधिकारियों को वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड वेतन 3600 देने पर सहमति व्यक्त की।
मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप श्री महालिंगा स्वामी सेवा ट्रस्ट को दीवूरोमपोला (श्रीलंका) में सीता माता मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्देशित किया।
मंत्रि-परिषद् ने अमेलिया नार्थ ब्लॉक से जेपी बीना पॉवर लिमिटेड को कोयले के प्रदाय की सैद्धांतिक स्वीकृति कतिपय शर्तों पर दी।

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