-->

Breaking News

राज्यसभा में जमीन अधिग्रहण बिल को मंजूरी

नई दिल्ली। राज्यसभा में नए जमीन अधिग्रहण बिल को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।नए जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक गांवों में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा जबकि शहरों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। वहीं निजी कंपनियों के लिए 80 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी जबकि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी चाहिए।

सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पूरी पेमेंट होने तक जमीन मालिकों को नहीं हटाया जाएगा। वहीं जो अधिग्रहण पूरे नहीं हुए हैं उन पर भी अब मुआवजा नए कानून के हिसाब से मिलेगा। अगर 5 साल में प्रोजेक्ट शुरु नहीं होते हैं तो अधिग्रहण खारिज हो जाएगा।इंडस्ट्री ये तो मान रही है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का सही हक मिलेगा लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो मकानों का महंगा होना लगभग तय होगा।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com