कोर्ट ने दिए शीला पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
नई दिल्ली । तीस हजारी कोर्ट ने सरकारी धन का दुरुपयोग
करने के मामले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का
आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता व आरटीआइ
कार्यकर्ता विवेक गर्ग द्वारा दायर अर्जी पर दिया|अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने अर्जियों पर सुनवाई करते हुए
दिल्ली पुलिस को कहा कि वर्ष 2008 के चुनाव के दौरान 22.56 करोड़ रुपये के
सरकारी फंड का दुरुपयोग के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
की जाए।बता दें कि विजेंद्र गुप्ता और विवेक गर्ग ने अदालत में मुख्यमंत्री के
खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वर्ष
2008 में मुख्यमंत्री ने चुनावी विज्ञापन छपवाने के लिए सरकारी फंड से
22.56 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया। गर्ग ने सरकारी धन के दुरुपयोग करने का
मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी। वहीं विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि
उन्होंने लोकायुक्त से भी शिकायत की थी।
लोकायुक्त ने उनके आरोपों को सही पाया और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को
भी भेजी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दायर करते हुए कहा
था कि दीक्षित पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। गुप्ता के वकील ने अदालत
में दलील दी थी कि पुलिस ने जो दो रिपोर्ट दायर की है, उनमें गलत कहा है
कि दीक्षित के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। दीक्षित व अन्य के
खिलाफ भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत केस
दर्ज किया जाना चाहिए। जिस पर पुलिस ने कहा कि गुप्ता ने जो शिकायत दायर
की है,उस पर संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा
सकती है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अदालत का आदेश
विपक्ष के लिए हथियार बन गया है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने शीला दीक्षित के
त्यागपत्र की मांग की है।
एक बयान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल ने
कहा कि दिल्ली के विशेष न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम के अधीन एफआइआर दर्ज करने के आदेश के बाद उनके लिए पद पर
बने रहना उचित नहीं है।उधर, दिल्ली भाजयुमो ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की
मांग को लेकर साइकिल रैली निकालेंगे। हजारों पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री
निवास पर उनके त्यागपत्र की मांग करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि
न्यायालय के आदेश से भाजपा का स्टैंड सही पाया गया है। सरकारी खजाने की
निधि से सरकार द्वारा लगाए गए होर्डिग भी तुरंत हटाए जाने चाहिए। गोयल ने
कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार भी पूरे शहर में होर्डिग लगाने के लिए 300
करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यदि वह इन होर्डिग को नहीं हटाती तो पूरे शहर में
लगे होर्डिग को गिरा दिया जाएगा।

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