पीड़ित लड़की बालिग, आसाराम के खिलाफ कर रही है साजिश: जेठमलानी
जयपुर।। नाबालिग
से यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को फिलहाल राजस्थान
हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आसाराम की जमानत अर्जी पर राजस्थान
हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आसाराम की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील
जेठमलानी ने पीड़ित लड़की को बालिग करार दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की
मानसिक हालत ठीक नहीं है और बहकावे में आकर उसने आसाराम बापू पर संगीन
इल्जाम लगाए हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की अगली तारीख मुकर्रर की है। हाई कोर्ट में बेल पर सुनवाई टलने से अब आसाराम को कम से कम 18 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। लोअर कोर्ट से राहत न मिलने पर आसाराम ने जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राम जेठमलानी ने आसाराम की जमानत के लिए दलील देते हुए पीड़ित लड़की को बालिग करार दिया। जेठमलानी ने कहा कि पीड़ित लड़की नाबालिग नहीं, बल्कि बालिग है। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और बहकावे में आकर उसने आसाराम बापू पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। वहीं, पीड़ित के वकील ने लड़की की मानसिक स्थिति को सही बताया। उन्होंने कहा कि लड़की यह बता पा रही है कि उसके साथ क्या हुआ।
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की अगली तारीख मुकर्रर की है। हाई कोर्ट में बेल पर सुनवाई टलने से अब आसाराम को कम से कम 18 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। लोअर कोर्ट से राहत न मिलने पर आसाराम ने जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राम जेठमलानी ने आसाराम की जमानत के लिए दलील देते हुए पीड़ित लड़की को बालिग करार दिया। जेठमलानी ने कहा कि पीड़ित लड़की नाबालिग नहीं, बल्कि बालिग है। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और बहकावे में आकर उसने आसाराम बापू पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। वहीं, पीड़ित के वकील ने लड़की की मानसिक स्थिति को सही बताया। उन्होंने कहा कि लड़की यह बता पा रही है कि उसके साथ क्या हुआ।
जेठमलानी ने लड़की को बालिग
साबित करने के लिए आसाराम के स्कूल के रेकॉर्ड के बजाय नगरपालिका का
सर्टिफिकेट देखने पर जोर दिया। इससे साफ है कि आसाराम को बचाने के लिए
जेठमलानी उन्हीं के स्कूल के रिकॉर्ड को झूठा करार रहे हैं। इसके अलावा
जेठमलानी ने दलील दी कि लड़की पर दबाव बनाकर धारा 164 के तहत बयान दर्ज
किया गया। इसके बाद जज ने केस डायरी नहीं होने पर जमानत पर सुनवाई 18
सितंबर के लिए टाल दी।आपको बता दें कि अपने एक भक्त की नाबालिग
बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं।
जोधपुर सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक
बढ़ा दी है।

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