भटकल दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर
हैदराबाद । पटियाला हाउस अदालत ने आतंकी यासीन भटकल को हैदराबाद की एनआईए यूनिट (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड में सौंप दिया गया.इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के कथित सह संस्थापक यासीन भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया जहां से उसे हैदराबाद की एनआईए यूनिट (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड में सौंप दिया गया. शनिवार को भटकल को चार दिन की हिरासत खत्म होने के बाद विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था. एनआईए ने यह हिरासत देश के विभिन्न राज्यों में हुए आतंकवादी हमलों की बाबत पूछताछ करने के लिए ली थी.
एनआईए की विशेष अदालत के जज आईएस मेहता की अदालत में भटकल को पेश किया गया. एनआईए की तरफ से सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अहमद खान ने बंद कमरे (इन कैमरा प्रोसीडिंग) में हुई सुनवाई में कहा कि यासीन भटकल से विभिन्न राज्यों में होने वाले आतंकबादी हमलों की बाबत पूछताछ पूरी की जा चुकी है, अत: उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. इसके बाद हैदराबाद की एनआईए ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में 21 फरवरी 2013 को हुए बम विस्फोट के मामले में औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की अदालत से इजाजत मांगी. उसकी गिरफ्तारी करने के बाद अदालत से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई.
भटकल के वकील एमएस खान ने हैदराबाद की एनआईए की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वही जांच एजेंसी पूरे हिंदुस्तान में मामलों की जांच कर रही है और एनआईए भटकल को कई बार रिमांड में ले कर पूछताछ कर चुकी है. उन्होंने कहा कि उसी अपराध के लिए दो बार रिमांड नहीं ली जा सकती. अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद भटकल को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद की एनआईए की यूनिट को सौंप दिया. इससे पहले हैदराबाद की यूनिट ने भटकल के सहयोगी असदुल्लाह अख्तर को गत 17 सितम्बर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा था.
जानकारी हो कि 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में हुए दो बम ब्लास्ट में 16 लोगों की जान चली गई थी. अदालत में शनिवार को एटीएस महाराष्ट्र और अहमदाबाद अपराध शाखा के अधिकारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे क्योंकि भटकल की हिरासत की मांग करने वाली उनकी अर्जी अब भी लंबित है. एनआईए ने इससे पहले यह कहते हुए भटकल की हिरासत ली थी कि वह 2003 से भारत के विभिन्न हिस्सों में बम धमाकों के जरिए विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल था.
एनआईए की विशेष अदालत के जज आईएस मेहता की अदालत में भटकल को पेश किया गया. एनआईए की तरफ से सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अहमद खान ने बंद कमरे (इन कैमरा प्रोसीडिंग) में हुई सुनवाई में कहा कि यासीन भटकल से विभिन्न राज्यों में होने वाले आतंकबादी हमलों की बाबत पूछताछ पूरी की जा चुकी है, अत: उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. इसके बाद हैदराबाद की एनआईए ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में 21 फरवरी 2013 को हुए बम विस्फोट के मामले में औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की अदालत से इजाजत मांगी. उसकी गिरफ्तारी करने के बाद अदालत से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई.
भटकल के वकील एमएस खान ने हैदराबाद की एनआईए की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वही जांच एजेंसी पूरे हिंदुस्तान में मामलों की जांच कर रही है और एनआईए भटकल को कई बार रिमांड में ले कर पूछताछ कर चुकी है. उन्होंने कहा कि उसी अपराध के लिए दो बार रिमांड नहीं ली जा सकती. अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद भटकल को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद की एनआईए की यूनिट को सौंप दिया. इससे पहले हैदराबाद की यूनिट ने भटकल के सहयोगी असदुल्लाह अख्तर को गत 17 सितम्बर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा था.
जानकारी हो कि 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में हुए दो बम ब्लास्ट में 16 लोगों की जान चली गई थी. अदालत में शनिवार को एटीएस महाराष्ट्र और अहमदाबाद अपराध शाखा के अधिकारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे क्योंकि भटकल की हिरासत की मांग करने वाली उनकी अर्जी अब भी लंबित है. एनआईए ने इससे पहले यह कहते हुए भटकल की हिरासत ली थी कि वह 2003 से भारत के विभिन्न हिस्सों में बम धमाकों के जरिए विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल था.

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