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फांसी की सजा सुनते ही कोर्ट में रोने लगे चारों

नई दिल्ली। 16 दिसंबर 2012 को हुए गैंगरेप के मामले में चारों दोषियों को जैसे ही फांसी की सजा का ऐलान हुआ, चारों कोर्ट रूम में ही रोने लगे। सजा सुनते ही चारों दोषी पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर ने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद इन चारों को कोर्ट से बाहर ले जाया गया। 11 सितंबर को भी दोषी करार देते समय आरोप विनय शर्मा कोर्ट में खूब रोया था।

जज योगेश खन्ना ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम मानते हुए चारों को पांसी की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि, ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं, कोर्ट इस तरह के खौफनाक और वहशीयाना अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस में सहनशीलता नहीं दिखाई जा सकती।इस मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है। जबकि एक नाबालिग आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसी आरोपी ने निर्भया के साथ सबसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।

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