संजय दत्त ने पैरोल बढ़ाने की दी अर्जी
पुणे।
संजय दत्त ने चिकित्सकीय आधार पर पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग की है। वे अभी
एक पखवाड़े के लिए पैरोल पर जेल से बाहर हैं। संजय दत्त को यरवदा केंद्रीय
जेल ने इलाज कराने के लिए 14 अक्टूबर तक का पैरोल मंजूर किया था। उनके
पैरोल की अवधि आज पूरी हो रही है और उन्होंने और एक पखवाड़े के लिए मोहलत
की मांग की है। सूत्रों ने कहा कि उनकी अर्जी विचाराधीन है और शीघ्र ही
उसपर फैसला लिया जाएगा।भारतीय
जेल कानून के मुताबिक किसी कैदी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पैरोल पर
छोड़ा जाता है।
आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील जे पी मिश्र ने कहा कि यह
सजा की समाप्ति या क्षमा नहीं है और यह शुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामलों में
संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर निर्भर है।गैरकानूनी
हथियार रखने के जुर्म में विशेष टाडा अदालत ने संजय दत्त को दोषी ठहराया
था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले को
बरकरार रखते हुए उनकी सजा 6 साल से कम कर 5 साल कर दी। सुनवाई के दौरान
संजय दत्त डेढ़ साल का समय जेल में गुजार चुके हैं। अभी वे सजा की बची अवधि
काटने के लिए जेल में बंद हैं।

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