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दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। असंतुष्ट पत्नियों द्वारा पति और ससुरालवालों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वत: आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे कदम की वजह बतानी होंगी, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा, पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्यवाही करने का रवैया निंदनीय है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बुधवार को कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वह अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए, जब इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वह कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ी तादाद में की जाने वाली गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के समय पुलिस के लिए निजी आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैरजमानती है इसलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामले में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15 फीसद है।

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