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दिग्विजय का पत्र याचिका के रूप में स्वीकार

जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा :व्यापमं: घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब इस पर खंडपीठ इसकी कल सुनवाई करेगी।कांग्रेस महासचिव ने हाल ही में एक पत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से व्यापमं घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित करने और इस मामले में संबंधित याचिका की सुनवाई सार्वजनिक रूप से किए जाने की मांग की थी।

इसके अलावा, सिंह ने पत्र में यह भी कहा था कि राज्य शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव, जो कि उच्च न्यायालय में व्यापमं की पैरवी कर रहे हैं, वह कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव विष्णु दत्त शर्मा के वकील बन सकते हैं।मुख्य न्यायाधीश खानविलकर ने इस पत्र को कल याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी।सिंह ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने एक केस दर्ज किया था और वह अभी विचाराधीन है।

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