-->

Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाई

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अवैध कॉलोनियों के प्लॉट  की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटा दी है। यानी अब बिना डायवर्सन टैक्स जमा कराए भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ ने मप्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के बाद इस तरह का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस केहर और जस्टिस आर के अग्रवाल की बेंच ने मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के उस आदेश को भी हटा लेने को कहा है जिसमें रजिस्ट्रार को बिना डायवर्सन फीस वसूले जमीन की रजिस्ट्री करने पर अपराध माना गया था।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पूरन सिंह नरवरिया व अन्य बनाम मप्र शासन के मामले में अवैध कॉलोनियों की बसाहट रोकने के लिए रजिस्ट्रार (पंजीयन) को निर्देश दिए थे।

महानिरीक्षक के पास भेजा आदेश
उप महानिरीक्षक पंजीयक राजीव जैन ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति महानिरीक्षक पंजीयन को भेज दी गई है। यह आदेश पूरे प्रदेशभर में लागू होगा तथा इससे पंजीयन विभाग की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

आदेश मिलने के बाद लेंगे निर्णय
कलेक्टर पी नरहरि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिला प्रशासन को अभी नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद ही नामांतरण वाले मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा।

फैसले के मायने क्या
मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत : सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पंजीयन विभाग की आय तो बढ़ेगी  ही  साथ ही मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी। अब इस वर्ग के लोग अवैध कॉलोनियों (बिना डायवर्सन के खेत में प्लाट बेचने वालों से) में प्लाट खरीद सकेंगे।

चालू हो सकती है नामांतरण की प्रकिया
अवैध कॉलोनियों में पंजीयन से  रोक पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्थगन दे चुका है। इसके बाद रजिस्ट्रियां तो होने लगी हैं पर कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों में नामांतरण पर रोक लगा रखी है। जिले में ऐसे 15 हजार से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com