कोली को दस को फांसी
गाजियाबाद : निठारी
कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली (42) के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट ने डेथ
वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने 11 सितंबर को फांसी की तिथि मुकर्रर की है
लेकिन इस पर अंतिम मोहर यूपी सरकार को लगानी है। फांसी मेरठ जिला कारागार
में दिया जाना प्रस्तावित है। यह डेथ वारंट सीबीआइ के एडिशनल सेशन जज अतुल
कुमार गुप्ता ने जारी किया। 14 वर्षीय ¨रपा हलदर हत्या मामले में कोली को
फांसी होगी। इसके अलावा निठारी कंकाल कांड के चार अन्य मामलों में कोली को
अदालत से फांसी की सजा सुनाई है। वारंट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया
है। इससे पहले कोली ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से दया याचिका की गुहार
लगाई थी लेकिन 27 जुलाई को राष्ट्रपति ने कोली की दया याचिका को खारिज कर
दिया था। सीबीआई ने निठारी कंकाल कांड में कोली के खिलाफ 16 मामलों में
चार्जशीट दाखिल की है। ¨रपा हलदर मामले में पहले स्थानीय अदालत ने फांसी की
सजा सुनाई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले
को जारी रखा। 15 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोली ने दया
याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी थी। दिसंबर 2006 में निठारी कंकाल कांड का
खुलासा हुआ था। नोएडा के सेक्टर-31 स्थित डी-5 कोटी में मोनिंदर सिंह पंधेर
के घर के पीछे नरकंकाल बरामद हुए थे। कोली पंधेर का नौकर था। इस कांड में
पंधेर के खिलाफ भी छह मुकदमें दर्ज हैं और फिलहाल वह जेल में है।

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