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दिल्ली में सरकार बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट में इस बात को लेकर बहस होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आधिकार है कि वो किसी सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दे। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर कोर्ट और केंद्र आमने सामने हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को बार बार कहा था कि वो दिल्ली में जल्द सरकार बनाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में ये कहा था कि ज्यादा दिन तक जनता को राष्ट्रपति शाषण में नहीं रखा जा सकता। जनता का अधिकार है कि उसे चुनी हुई सरकार मिले। पांच महीने तक कोर्ट के बार बार हिदायत के बाद भी सरकार ने इसपर कोई पहल नहीं की।

सरकार का ये तर्क था कि वो राष्ट्रपति की राय का इंतजार कर रही थी। आखिरकार राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की उस सिफारिश पर मुहर लगा दी जिसमें कहा गया था दिल्ली में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। यहां सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्यौता देना चाहिए। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को ही चुनौती दे दी।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, कोर्ट को इस में दखल नहीं देना चाहिए। अब याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी जा रही है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कोर्ट को चुनाव कराने का निर्देश देने का आधिकार है।

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