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बडगाम फायरिंग: 2 युवकों की मौत के मामले में सेना के 9 जवान दोषी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में 3 नवंबर को सेना द्वारा की गई फायरिंग में दो युवकों की मौत के मामले में सैन्य अदालत ने एक जेसीओ समेत नौ जवानों को दोषी करार दिया है। इनमें 53 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर भी शामिल है। सेना की फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गई थी ।
  
सेना ने मानी थी गलती

बडगाम जिले में सेना की गोलीबारी में दो युवकों के मारे जाने की जिम्मेदारी लेते हुए सेना ने इसमें अपनी गलती मानी थी। सेना के उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा ने चंद हफ्ते पहले कहा था कि घटना में लोगों के मारे जाने पर हमें गहरा अफसोस है। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने गोलीबारी में मारे गए युवकों के परिजनों को 10 लाख रूपये और घायलों को पांच लाख रूपये का मुआवजा दिए जाने की घोषणा भी की थी।

क्या था पूरा मामला?

4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सेना के जवानों ने एक वाहन पर गोलियां बरसाई थी जिसमें दो युवक मारे गए थे और दो अन्य घायल हो गए थे। सेना ने इन मौतों पर अफसोस जताते हुए इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि किन परिस्थितियों में यह गोलीबारी हुई। इस घटनाक्रम में एक वाहन में आतंकवादियों की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने पर सेना ने तीन मोबाइल चेकिंग पोस्ट स्थापित किए। शाम करीब पांच बजे एक सफेद मारुति कार पहले चेकिंग पोस्ट के पास पहुंची। चेकिंग पोस्ट से रुकने का संकेत मिलने के बाद भी कार नहीं रुकी। दूसरे पोस्ट पर भी उसे रुकने का इशारा किया गया लेकिन कार वहां से भी निकल गई। इस पर सैनिकों ने कार पर फायरिंग कर दी। दो युवकों की मौत के बाद बडगाम में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए और कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। मृतकों की पहचान फैजल और मेहराज के रूप में हुई थी।

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