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मार्च से म्यूचुअल फंडों और शेयरों में आपके निवेश का मिलेगा एक ही स्टेटमेंट

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सभी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। सेबी ने बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा है कि किसी निवेशक के म्यूचुअल फंडों में किए गए सभी निवेश और डीमैट फॉर्म में रखे गए सभी सिक्योरिटीज का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मार्च 2015 से उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वित्तीय एसेट्स के लिए एक रिकॉर्ड होना चाहिए और सरकार जल्दी ही इस बारे में कदम उठाएगी। 

सेबी ने बुधवार को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है, “इस दिशा में पहले कदम के तौर पर यह तय किया गया है कि किसी निवेशक के म्यूचुअल फंड में किए गए सभी निवेशों और डिपॉजिटरीज के पास रखे गए सभी प्रकार की सिक्योरिटीज का एक कंसोलिडेटेड रूप उपलब्ध कराया जाएगा।”

विभिन्न डिपॉजटरीज (एनएसडीएल और सीडीएसएल), एम्फी (म्यूचुअल फंड कंपनियों का संगठन) और म्यूचुअल फंडों के आरटीए (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) के साथ सेबी की विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है।

इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए सेबी ने डिपॉजिटरीज, विभिन्न एएमसी (एसेट मैनेजमेंट कंपनियों) और म्यूचुअल फंडों के आरटीए को कहा है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि निवेशकों के सभी म्यूचुअल फंड निवेशों और उनके डीमैट में पड़ी सभी होल्डिंग का एक सिंगल कंसोलिडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट (सीएएस) तैयार हो सके और निवेशकों को भेजा जा सके।   

सेबी ने आगे कहा है कि एएमसी और आरटीए जरूरी जानकारियां मासिक आधार पर डिपॉजिटरीज के साथ साझा करेंगी ताकि सीएएस तैयार किया जा सके। सेबी के निर्देश के अनुसार, यह रिकॉर्ड पैन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

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