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शीला के घर बम की अफवाह के केस में आरोपी बरी

पटियाला हाउस : दिल्ली पुलिस की अपील दरकिनार करते हुए अदालत ने एक शख्स को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में बम की अफवाह फैलाने के आरोप से बरी कर दिया। मामले में पुलिसिया जांच की खामियां गिनाते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अडिशनल सेशन जज लोकेश कुमार शर्मा ने मैजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा और पुलिस की रिविजन पिटिशन खारिज कर दी। सेशन जज ने कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा-505 (बयानों के जरिए आम जनता के साथ शरारत) के तहत इस मामले में उतावलेपन और हल्के ढंग से जांच की क्योंकि आरोपी, जिसे पागल बताया जा रहा है, उसे यह तक नहीं पता कि उसने किस तरह का अपराध किया और उसका नतीजा क्या होगा। अपराध को नॉन कॉग्निजेबल मानते हुए सेशन जज ने कहा कि इसमें जांच अधिकारी को मैजिस्ट्रेट से इजाजत लिए बगैर जांच करनी ही नहीं थी। इसमें ऐसा नहीं हुआ इसीलिए आरोपी बरी होने का अधिकार रखता है।

पुलिस ने नेहरू विहार निवासी रविंद्र कुमार तिवारी पर आरोप लगाया था कि उसने चार अलग-अलग दिन पुलिस को होक्स कॉल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में बम रखे जाने की बात कही। तिवारी को 10 अक्टूबर, 2012 में उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहे जय थरेजा ने आईपीसी की धारा 505(1)(बी) (आम जनता के बीच डर पैदा करने के मकसद से राज्य या शांत आम जनजीवन के खिलाफ अपराध करना) के आरोप से बरी करते हुए इस बात पर गौर किया कि मामले में शीला दीक्षित को सीधे तौर पर कोई धमकी नहीं दी गई। इसीलिए मौजूदा तथ्यों से आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते।

मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहंची पुलिस ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट यह समझ पाने में नाकाम रहे कि आरोपी ने शीला दीक्षित को सीधे तौर पर मारने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का धमकी के जरिए आम जनता के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों के दिमाग में खलबली पैदा करने का मकसद साफ था। सेशन कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता न पाते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

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