कैबिनेट की बैठक आज, श्रम कानून में संशोधन की तैयारी
भोपाल। केंद्रीय श्रम कानून में दुकानों और स्थापनाओं के निरीक्षण की व्यवस्था में कमियों को दूर करने राज्य सरकार संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसे आज केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। साथ ही जिले की प्रमुख सड़कों (एमडीआर) के लिए राज्य सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। इससे प्रदेश भर में लगभग 1600 किमी लंबी सड़कों को सुधारा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मप्र सड़क विकास निगम बनाएगा। आज बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है।
मिली जानकारी के अनुसार एमपीआरडीसी ने प्रदेशभर में सड़कों बेहतर बनाने विशेष रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तैयार किया है, वहीं बैठक में समर्थन मूल्य, पीडीएस सहित अन्य योजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ सहकारी बैंकों और नाबार्ड बैंकों से कर्जा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी।
बैठक में आदिवासी जिलों में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और निर्माण के लिए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रदेश के 15 अधिसूचित जिलों में बाढ़ या अन्य आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 75 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग की आरबीसी 6-4 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
बैठक में फिर से ग्राम पंचायत में कालोनाइजर एक्ट के नियम का प्रारूप लाया जाएगा। भोपाल में सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना के लिए मेसर्स अंडरहिल टेक्नालॉजी इंक न्यूयार्क से अतिरिक्त राशि लेकर सरकारी भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति भी बनने के आसार हैं।
मिली जानकारी के अनुसार एमपीआरडीसी ने प्रदेशभर में सड़कों बेहतर बनाने विशेष रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तैयार किया है, वहीं बैठक में समर्थन मूल्य, पीडीएस सहित अन्य योजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ सहकारी बैंकों और नाबार्ड बैंकों से कर्जा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी।
बैठक में आदिवासी जिलों में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और निर्माण के लिए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रदेश के 15 अधिसूचित जिलों में बाढ़ या अन्य आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 75 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग की आरबीसी 6-4 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
बैठक में फिर से ग्राम पंचायत में कालोनाइजर एक्ट के नियम का प्रारूप लाया जाएगा। भोपाल में सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना के लिए मेसर्स अंडरहिल टेक्नालॉजी इंक न्यूयार्क से अतिरिक्त राशि लेकर सरकारी भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति भी बनने के आसार हैं।
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