-->

Breaking News

सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, काले हिरण केस में सजा पर रोक का आदेश निरस्‍त

नई दिल्‍ली : काले हिरण शिकार मामले में बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार पर निचली अदालत से अभिनेता सलमान खान को मिली पांच साल की कैद की सजा निलंबित रखने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बुधवार को निरस्त कर दिया। गौर हो कि सलमान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में एक निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान के इस केस को वापस हाईकोर्ट भेजा है। अब इस केस की राजस्‍थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से अब सलमान खान अब ब्रिटेन भी नहीं जा सकेंगे। गौर हो कि सलमान ने ब्रिटेन जाने के लिए याचिका दी थी।

न्यायमूर्ति एसजे मुख्योपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कानून के मुताबिक खान की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। खंडपीठ ने मामले के गुण-दोषों पर गौर किए बिना और महज उनकी पेशेवराना कारणों से ब्रिटेन की यात्रा के लिए वीजा पाने की राह आसान करने के लिए मेगा स्टार की दोषसिद्धी पर स्थगन लगाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए पिछले साल पांच नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

सलमान ने कहा था कि अगर उच्च न्यायालय की ओर से उनकी दोषसिद्धी पर स्थगन नहीं लगाया जाता तो उन्हें दिक्कत आती क्योंकि विदेश की यात्रा करने के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2013 को इस मामले में 2006 की दोषसिद्धी पर स्थगन लगा दिया था और ब्रिटिश वीजा पाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इससे पहले, अदालत ने इसपर सहमति जताई कि किसी अदाकार के जीवन में उम्र एक अहम कारक होती है और अगर अंतिम आदेश के आने तक उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जाती है तो यह उचित नहीं होगा। ब्रिटिश आव्रजन कानूनों के मुताबिक चार साल से ज्यादा की सजा के लिए दोषी ठहराए जाने वाला व्यक्ति वीजा के लिए पात्र नहीं होगा। चूंकि सलमान को पांच साल की सजा के साथ दोषी ठहराया गया था, ब्रिटिश दूतावास ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। भारतीय दोषियों के पासपोर्ट पर ‘दोषी’ शब्द के साथ मुहर लगाई जाती है। काला हिरण संरक्षित प्राणी है और उसका शिकार करना एक दंडनीय अपराध है।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com