पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल से बाहर आए
भोपाल। व्यापमं घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा रविवार सुबह जेल से बाहर आए। वे पूजा-पाठ कर निकले। बाहर आते ही उन्होंने कहा कि साजिश और रंजिश भगवान जाने। शर्मा ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे न्याय पर विश्वास है, उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया।
जेल के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। बाहर 100 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। 16 जून 2014 को एसटीएफ ने लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार किया था। हजारों समर्थकों के साथ पहले वे गांधी नगर स्थित अपने घर पहुंचे और वहां से सिंरोज के लिए रवाना होंगे। समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया।
व्यापमं घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने शनिवार को अलग-अलग 5 मामलों में अपनी ओर से सक्षम जमानत पेश की थी। शर्मा की ओर से श्यामला हिल्स निवासी अंकित गोयल और प्रहलाददास गोयल की ओर से 5-5 लाख के जमानत दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें शर्मा का व्यक्तिगत मुचलका भी लगाया गया। इसमें जेल से छोड़े जाते समय हस्ताक्षर कराए गए।
जिला अदालत से जारी रिहाई आदेश जेल में शनिवार रात 8 पंहुचे, इस कारण शर्मा को जेल से छोड़ा नहीं जा सका। शर्मा को विशेष न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत से संविदा भर्ती वर्ग 2 व 3, विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा की अदालत से आरक्षक भर्ती परीक्षा, नापतौल भर्ती परीक्षा व वनरक्षक मामले में और विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया की अदालत से पीएमटी परीक्षा 2012 मामले में मानत तस्दीक करने पर छोड़ने के आदेश हुए हैं।
शनिवार शाम तक सभी अदालतों से जेल रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए। उधर, जेल अधीक्षक अखिलेश सिंह तोमर का कहना है कि शर्मा और अन्य नौ बंदियों के रिहाई आदेश शनिवार रात 8 बजे जेल पहुंचे। चूंकि शाम 7 बजे के बाद मिलने वाले रिहाई आदेश पर कैदियों को दूसरे दिन ही छोड़ा जाता है।
जेल के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। बाहर 100 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। 16 जून 2014 को एसटीएफ ने लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार किया था। हजारों समर्थकों के साथ पहले वे गांधी नगर स्थित अपने घर पहुंचे और वहां से सिंरोज के लिए रवाना होंगे। समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया।
व्यापमं घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने शनिवार को अलग-अलग 5 मामलों में अपनी ओर से सक्षम जमानत पेश की थी। शर्मा की ओर से श्यामला हिल्स निवासी अंकित गोयल और प्रहलाददास गोयल की ओर से 5-5 लाख के जमानत दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें शर्मा का व्यक्तिगत मुचलका भी लगाया गया। इसमें जेल से छोड़े जाते समय हस्ताक्षर कराए गए।
जिला अदालत से जारी रिहाई आदेश जेल में शनिवार रात 8 पंहुचे, इस कारण शर्मा को जेल से छोड़ा नहीं जा सका। शर्मा को विशेष न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत से संविदा भर्ती वर्ग 2 व 3, विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा की अदालत से आरक्षक भर्ती परीक्षा, नापतौल भर्ती परीक्षा व वनरक्षक मामले में और विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया की अदालत से पीएमटी परीक्षा 2012 मामले में मानत तस्दीक करने पर छोड़ने के आदेश हुए हैं।
शनिवार शाम तक सभी अदालतों से जेल रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए। उधर, जेल अधीक्षक अखिलेश सिंह तोमर का कहना है कि शर्मा और अन्य नौ बंदियों के रिहाई आदेश शनिवार रात 8 बजे जेल पहुंचे। चूंकि शाम 7 बजे के बाद मिलने वाले रिहाई आदेश पर कैदियों को दूसरे दिन ही छोड़ा जाता है।
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