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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू

श्रीनगर : मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में लग रहे कुछ समय की वजह से जम्मू-कश्मीर में शनिवार रात राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दिल्ली में बताया, ‘जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है।’ राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की अनुच्छेद 92 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की उद्घोषणा की।

राजभवन के प्रवक्ता ने जम्मू में बताया कि राज्य में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लगाया गया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सात जनवरी, 2016 को आकस्मिक निधन के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पीडीपी एवं भाजपा के संबंधित रुख के बारे में सूचना का अब भी इंतजार है।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार के गठन में और वक्त लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी से राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया है जो आठ जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा।’ सईद के निधन के बाद शोक में डूबी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती द्वारा कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से मना करने के मद्देजनर राज्य में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा है।

हालांकि, महबूबा की पार्टी पीडीपी ने राज्यपाल को पहले ही सूचित कर दिया है कि पीडीपी विधायक दल के 28 विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया है। लंबी बीमारी के बाद गुरूवार को 79 साल के सईद का निधन हो गया था । उनके निधन से संवैधानिक खालीपन पैदा हो गया।

पीडीपी की गठबंधन सहयोगी भाजपा ने भी संकेत दिए हैं कि कल चार दिनों के शोक की अवधि समाप्त होने के बाद वह नई सरकार के गठन पर फैसला करेगी।

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