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शहाबुद्दीन जाएंगे जेल या बरकार रहेगी बेल, फैसला टला

नई दिल्ली : बिहार के बाहुबली नेता और हत्या के केस में जमानत पर छूटे शहाबुद्दीन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. इस मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार यानी 28 सितंबर को होगी. अगर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर देता है तो शहाबुद्दीन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है.

इससे पहले इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ‘’क्यों न हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए?’’ शहाबुद्दीन की वजह से अपने बेटों को गंवाने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ़ चंदा बाबू और बिहार सरकार की तरफ से दाखिल अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है.

शहाबुद्दीन को मिली थी उम्र कैद की सजा

शहाबुद्दीन पर तेजाब कांड में मारे गए दो भाइयों की हत्या के गवाह भाई राजीव की हत्या का आरोप है. गिरीश और सतीश की हत्या में शहाबुद्दीन को दोषी मान कर उम्र कैद की सज़ा दी गई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उसके 10 साल से भी ज़्यादा समय से जेल में रहने को आधार बना कर ज़मानत दे दी थी. ये आदेश इस साल मार्च में आया था.

11 साल बाद जेल से बाहर आया था शहाबुद्दीन

राजीव की हत्या से जुड़ा मुकदमा अभी शुरू नहीं हो पाया है. मुकदमा शुरू होने में हो रही देरी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को शहाबुद्दीन को ज़मानत दे दी. इस तरह लगभग 11 साल से जेल में बंद आरजेडी नेता के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था.

दोबारा जेल जा सकता है शहाबुद्दीन

शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद से सीवान में खौफ का माहौल है. जमानत के खिलाफ बिहार सरकार और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सीवान से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन को कई मामलों में सजा मिल चुकी है. अगर आज होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा देता है तो शहाबुद्दीन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा.

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