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नाइक के NGO पर विदेश से सीधे धन लेने पर लगी पाबंदी

नई दिल्ली: विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) पर विदेश से सीधे धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गृह मंत्रालय ने आरबीआई से एनजीओ को किसी तरह का धन जारी करने से पहले उससे अनुमति लेने को कहा।

इस फैसले से पहले गृह मंत्रालय द्वारा शुरुआती जांच में पाया गया कि एनजीओ विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) विपरीत क्रियाकलापों में लिप्त था।

सूत्रों ने कहा कि आईआरएफ को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को एनजीओ को आने वाले सभी तरह के धन के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी देनी पड़ेगी और आईआरएफ को धन जारी करने से पहले मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले महीने गृह मंत्रालय ने आईआरएफ तथा इसके संस्थापक नाइक के खिलाफ जारी कई जांच के बावजूद आईआरएफ के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। एनजीओ के खिलाफ एक जांच गृह मंत्रालय द्वारा भी की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने एफसीआरए संबंधित मुद्दों पर गौर कर रहे मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव जीके द्विवेदी तथा तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित किया था।

नाइक पर आतंकी कृत्यों के लिए युवाओं को कट्टर बनाने तथा लुभाने का आरोप है।

नाइक सुरक्षा एजेंसियों के जांच के घेरे उस समय आ गये थे जब बांग्लादेशी अखबार ‘डेली स्टार’ ने खबर दी थी कि ढाका में हुए एक जुलाई के हमले के एक हमलावर रोहन इम्तियाज ने नाइक के हवाले से पिछले साल फेसबुक पर दुष्प्रचार अभियान चलाया था।

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