72 घंटे के लिए बढ़ाई पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि
नई दिल्ली : बड़े नोटों पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों को थोड़ी राहत दी। सरकार ने शुक्रवार को विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के बिलों के भुगतान के लिए 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि 72 घंटे के लिए और बढ़ा दी। यानि लोग अब अपने बिल्स का भुगतान पुराने नोटों से 14 नवंबर तक कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 14 नवंबर तक टोल टैक्स फ्री कर दिए हैं।
गौरतलब है कि गत 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लगाए जाने के बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं हैं जबकि बैंकों पर लोगों की काफी भीड़ लग रही है।
हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी तरह के अग्रिम बिल का भुगतान इस दौरान नहीं किया जायेगा। जनता को राहत देने के लिए सरकार ने शनिवार व रविवार को बैंक खुला रखने का निर्णय किया है। पुराने नोट के माध्यम से यूटिलिटी बिल की भुगतान अवधि बढ़ाये जाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवधि तक नये नकदी नोट बाजार में आ जाने की उम्मीद है।
सरकार ने यह ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, हवाई अड्डे, बस और रेलवे की टिकट खरीदने के लिये 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पांच सौ एवं एक हजार रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अब इस अवधि को 72 घंटे के लिये बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया है। जिन स्थानों के लिये नोट चलाने की छूट लोगो को 11 नवंबर तक के लिये दी गई थी, उन्हीं स्थानों पर 14 नवंबर तक लोग पुराने नोटों को चला सकते है
गौरतलब है कि गत 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लगाए जाने के बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं हैं जबकि बैंकों पर लोगों की काफी भीड़ लग रही है।
हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी तरह के अग्रिम बिल का भुगतान इस दौरान नहीं किया जायेगा। जनता को राहत देने के लिए सरकार ने शनिवार व रविवार को बैंक खुला रखने का निर्णय किया है। पुराने नोट के माध्यम से यूटिलिटी बिल की भुगतान अवधि बढ़ाये जाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवधि तक नये नकदी नोट बाजार में आ जाने की उम्मीद है।
सरकार ने यह ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, हवाई अड्डे, बस और रेलवे की टिकट खरीदने के लिये 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पांच सौ एवं एक हजार रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अब इस अवधि को 72 घंटे के लिये बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया है। जिन स्थानों के लिये नोट चलाने की छूट लोगो को 11 नवंबर तक के लिये दी गई थी, उन्हीं स्थानों पर 14 नवंबर तक लोग पुराने नोटों को चला सकते है
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