रीवा कलेक्टर के खिलाफ उच्च न्यायालय ने जारी किया वारंट
जबलपुर। पूर्व आदेश का अक्षरश: पालन न होने व दिये गये अवसरों के जवाब न देने व उपस्थित न होने के मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। जस्टिस एसके सेठ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मामले में रीवा कलेक्टर राहुल जैन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता मोहम्मद सईद अंसारी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि रीवा स्थित 10 एकड़ के शासकीय तालाब को शासकीय दस्तावेज में छेड़छाड़ कर निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया था। इसके खिलाफ उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रीवा के कलेक्टर को छह माह की निर्धारित समय सीमा में जांच के आदेश दिये थे। निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी नहीं किये जाने पर यह अवमानना याचिका दायर की गयी थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को जवाब पेश करने कई अवसर प्रदान किये। इसके बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को तलब किया था। आदेश के बावजूद कलेक्टर की गैर उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने जमानती वारंट जारी किया है।
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