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अब खनन माफियो की खैर नहीं , 30 से 70 गुना तक वसूलेंगे जुर्माना

रीवा | राज्य शासन के खनिज नीति में संशोधन के बाद विभाग अब खनन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अवैध खनन और परिवहन करते पकड़े जाने पर संबंधितों पर रायल्टी के रूप में 30 से 70 गुना तक खनिज विभाग जुर्माना वसूलेगा। नदियों और खदानों से हो रहे अवैध खनन और उसके अवैध परिवहन को रोकने के लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन किया है।

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। अब अवैध खनन और परिवहन के मामले में पकड़े गए व्यक्ति पर सरकार खनिज पदार्थ की रॉयल्टी का 30 से 70 गुना तक राशि बतौर जुर्माना वसूल सकेगी। इसके अलावा अवैध खनन और परिवहन के मामले में पकड़े गए खनिज पदार्थ और वाहन को कलेक्टर सीधे राजसात कर सकेंगे।

समझौते की भी गुंजाइश
जिला खनिज अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि अवैध रेत और गिट्टी का खनन और परिवहन करने पर रॉयल्टी चुकाकर समझौता भी कर सकेंगे। इसके तहत व्यापारी पर अधिकतम रॉयल्टी का 65 गुना जुर्माना किया जा सकेगा।

जितनी बार पकड़े जाएंगे, उतना बढ़ेगा जुर्माना
खनिज गौण नियम में संशोधन के बाद अवैध उत्खनन, परिवहन का मामले में पहली बार पकड़े जाने पर संबंधित गाड़ी पर खनिज पदार्थ की रायल्टी का 30 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 40, तीसरी बार पकड़े जाने पर 50 और चौथा प्रकरण बनने पर 70 गुना जुर्माना वसूला जाएगा।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन किया है। अवैध खनन एवं परिवहन के मामले में रायल्टी पर जुर्माना लगेगा। पकड़े जाने पर वाहन अब राजसात किए जाएंगे।
रत्नेश दीक्षित, माइनिंग आफिसर

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