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9 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

एमपी ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टर राज पंत
विद्युत प्रकरणों में ब्याज पर दी जाएगी छूट
गुना। आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आगामी 9 सितंबर को जिला मुख्यालय गुना समेत तहसील न्यायालय चांचौड़ा, राघौगढ़, आरोन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटीगेशन प्रकरण, निगोशिएविल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय तथा अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत में निराकरण किये जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के न्यायालय में लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके है ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अन्तर्गत बनाये गये प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कम्पनी द्वारा सिविल दायित्व की छूट प्रदान की गई है। समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक निम्न दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रीलिटीगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान की राशि में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

न्यायलय में लंबित प्रकरणों पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उपरोक्तानुसार छूट तभी प्राप्त होगी, जब आवेदक छूट के उपरान्त शेष आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा। उपभोक्ता के नाम से अन्य कोई विद्युत प्रभार वसूलना ना हो एवं एक बार छूट का लाभ प्राप्त करने के पश्चात पुन: छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। जिला न्यायाधीश श्री संजीव दत्ता ने बताया कि उक्त छूट केवल 9 सितंबर 2017 को नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।


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