फैक्टरी के उदासीन रवैये को लेकर सौंपा ज्ञापन
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अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा / 8770089979
ओ.पी.एम. के सेनीटेषन विभाग द्वारा नाली व झाड़ू से सफाई कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदार वैभव विक्रम सिंह एण्ड कम्पनी के प्रोप्राइटर्स लालजी सिंह के द्वारा विगत कई वर्षो ंसे नियुक्त सफाई श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रू. 274/-प्रतिदिन की दर के स्थान पर रू. 175/-प्रतिदिन भुगतान करके ठेकेदार व प्रबंधन के उच्च अधिकारी व पर्सनल विभाग के प्रबंधक सहित प्र्रत्यक्ष रूप से रू. 1600/-प्रतिदिन की दर से रू. 41600/-प्रति माह इसके अतिरिक्त अन्य देय सहित लगभग रू. 70,000/-प्रति माह की काली कमाई व भ्रष्टाचार की जाॅंच करते हुए दण्डित करवाए जाने एवं सभी सुविधाएॅं व मजदूरी सहित कार्य दिलवाए जाने के सम्बंध मंे तथा इसी तरह ओरियन्ट पेपर मिल में नियुक्त ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा भ्रष्टाचार की जाॅंच कर दण्डित कियेजाने की कार्यवाही किये जाने बावत् उपरोक्त कई विषया पर खेद जताते हुऐ सुचित किया गया है कि ओरियन्ट पेपर मिल में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अकुषल श्रमिकों के लिए रू. 274/-प्रतिदिन के स्थान पर रू.175/-प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा है, इसके संबंध में ओ.पी.एम. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुप्ता को संबोधित कई पत्र दिया गया और संघ जनरल मैनेजर कार्मिक संजय सिंह व चीफ जनरल मैनेजर जयंत श्रीवास्तव से भी मिलकर स्पष्ट किया गया। किन्तु ठेकेदारों के साथ मिलकर काली कमाई में लिप्त होते हुए हमारे संघ के सदस्यों को धमकियाॅ दिया जा रहा है। जिससे भयभीत होकर प्रत्यक्ष रूप से षिकायत न कर सके। इसी कड़ी में सेनीटेषन विभाग व सिविल विभाग के कार्य हेतु प्रबंधन द्वारा नियुक्त ठेकदार वैभव विक्रम सिंह एण्ड कंपनी के माध्यम से कार्यरत 14 श्रमिकों के पासबुक की छाया प्रति सहित रू. 175/-प्रतिदिन की दर से भुगतान किये जाने पर 10 दिन से कार्य से बैठा दिया गया जबकि ये श्रमिक विगत 5 - 10 वर्षो ंसे कार्यरत हैं जिसके हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से नगद रू. 41600/-प्रति माह तथा अन्य देय ई.पी.एफ., ई.एस.आई., वार्षिक बोनस, अवकाष तथा ग्रेच्यूटी मिलाकर रू. 70000/-प्रतिमाह की काली कमाई प्रबंधन के उच्च अधिकारी सहित ठेकेदार से मिलकर कर रहे हैं। मिल मे अन्य कई ठेकेदार नियुक्त हैं जिनके माध्यम से प्रबंधन खुले तौर पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 व ठेका अधिनियम 1970 म.प्र. नियम 1973 के नियम 21(2) व 25 तथा ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 का खुला उल्लंघन करने का पूरा छूट दे रहा है। इसलिए आप से आग्रह है कि उल्लेखित सभी श्रम कानूनों को लागू करवाते हुए सेनीटेषन विभाग में कार्यरत 14 सफाई ठेका श्रमिकों को सभी सुविधाएॅं व मजदूरी सहित कार्य पर लिये जाने का निर्देष प्रबंधन ओ.पी.एम. को करते हुए भ्रष्टाचार के लिए जाॅंच कर दण्डित किये जाने का मांग किया गया।
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