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एकमुश्त समझौता योजना की अवधि बढ़ी


एमपी ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टर राज पंत
गुना। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के पूर्व में बांटे गए ऋणों की समय पर अदायगी ना होने के कारण इनके हितग्राही कालातीत ऋणी हितग्राहियों की श्रेणी में आ गए हैं। राज्य शासन ने ऐसे कालातीत ऋणी हितग्राहियों के लिए एकमुश्त समझौता योजना चालू की थी, जिसकी अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

ऐसे कालातीत ऋणी हितग्राहियों से कहा गया है कि वे कालातीत ऋणी हितग्राही नियम व शर्तों के अनुसार केवल मूलधन की राशि जमा कराके खाता चुकता कर सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों के वसूली का कार्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना से हटाकर सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा गया है। कालातीत ऋणी हितग्राहियों से अपील की गई है कि 30 अगस्त को आयोजित वसूली शिविरों में समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और कार्यालयीन दिवसों में उपस्थित होकर मूलधन जमा कराके खाता बेबाक करायें एवं ब्याज/दण्ड ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग केंट रोड गुना से सम्पर्क किया जा सकता है।

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