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मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत नहीं लगेगी शुल्क

एमपी ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टर राज पंत
गुना। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले विद्यार्थी यदि शासकीय संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो उनके द्वारा देय शुल्क का भुगतान उस संस्थान को मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधे किया जाएगा। यदि निजी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, तो उनके द्वारा देय शुल्क सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

योजना से लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये होना चाहिए।

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